13 October 2024 बलिया : जिला मजिस्ट्रेट बलिया के श्री प्रवीण कुमार लक्षकार ने बलिया जनपद में शांति भंग की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के अंतर्गत धारा-163 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक 144 धारा लागू लगाने का आदेश जारी किया है। इस धारा में किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे और न ही कोई जुलूस, धरना या प्रदर्शन आयोजन किया जा सकेगा।
इस आदेश में कहा गया है कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई भी अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, चाकू, या कुछ भी जिससे लोगों मए भय हानी होगा उसको लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन , बुजुर्ग, बीमार और विकलांग लोग सहारे के लिए लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।
सार्वजनिक स्थानों, जैसे की मंदिरों, और अन्य धार्मिक स्थलों पर ईंट, पत्थर या विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर या बैनर लगाना और ऐसे नारे लगाना भी मना होगा।
एससीवीटी परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि यंत्रों का प्रयोग तथा मोबाइल फोन और अन्य चीज़े लाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।