UP MYUVA Yojna : अब बिना किसी ब्याज के मिलेगा 5 लाख का लोन! जानें कौन उठा सकता है इसका लाभ

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20 january 2025 उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जिसे ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना’ (Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana) कहा जाता है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपना व्यवसाय कर सकें और राज्य में उद्यमिता के क्षेत्र में वृद्धि हो सके।

UP MYUVA Yojna : योजना का उद्देश्य और महत्त्व

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को खुद का रोजगार करने के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के युवा उद्यमी (Entrepreneur) बन सकते हैं और विभिन्न व्यापार क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। इसके अलावा, यह योजना राज्य में छोटे व्यवसाय की स्थापना को बढ़ावा देती है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से अगले 10 वर्षों में 10 लाख व्यवसाय करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य हर साल एक लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी छोटी-छोटी व्यवसाय स्थापित कर सकें।

योजना के प्रमुख लाभ

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत कई महत्वपूर्ण लाभ हैं, जो राज्य के युवाओं को आकर्षित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

  1. 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण: इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण मिलेगा। यह ऋण सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
  2. स्व-रोजगार के अवसर: इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
  3. कौशल विकास पर जोर: इस योजना में आईटीआई (ITI) उत्तीर्ण और कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह पहल राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देती है, जिससे युवा बेहतर तरीके से व्यवसाय चला सकें।
  4. विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को मिलेगा ऋण: यह योजना कई व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान करती है, जैसे साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र, मोबाइल रिपेयरिंग, गाड़ी रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वर्क्स, टेंट हाउस, फूड-बेवरेज वर्क्स आदि।
  5. विभिन्न जाति-समुदाय के लिए विशेष प्रावधान: सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में अंशदान करना होगा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 12.50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांगों को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में अंशदान करना होगा।
  6. डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन: योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लेनदेन 1 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 2,000 रुपये प्रति वर्ष तक होगा।

योजना के तहत कौन होगा पात्र

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन मानदंडों को पूरा करने वाले युवा इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं:

  1. आवेदक की उम्र: आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. शैक्षिक योग्यता: आवेदक को न्यूनतम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। हालांकि, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
  3. प्रशिक्षण: आवेदक को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है, जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण।
  4. स्थानीयता: आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  5. आवेदन प्रक्रिया: आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, और आवेदक को आवेदन के समय अपनी पूरी जानकारी और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

आवश्यक कागज जो जरूरी है

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड
  2. मोबाइल नंबर
  3. ईमेल आईडी
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. पैन कार्ड

इन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदकों की पहचान और स्थायित्व की पुष्टि की जाएगी।

कैसे आवेदन करे

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल और ऑनलाइन है। आवेदकों को निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट yuvasathi.in पर जाना होगा।
  2. पंजीकरण करें: यदि आवेदक नए हैं, तो उन्हें वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके लिए कुछ बुनियादी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, संपर्क विवरण आदि आवश्यक होंगे।
  3. आवेदन पत्र भरें: पंजीकरण के बाद, आवेदक को योजना के तहत उपलब्ध आवेदन पत्र को भरना होगा।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन पत्र भरने के बाद, आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे।
  5. आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज़ भरने के बाद, आवेदन पत्र को सबमिट करना होगा। आवेदक को आवेदन का संदर्भ नंबर प्राप्त होगा, जिसका उपयोग भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए किया जा सकता है।
  6. जांच और चयन प्रक्रिया: आवेदक के आवेदन की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी और योग्य उम्मीदवारों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।

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