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Union Budget 2025: 12 लाख रुपये तक आय पर टैक्स छूट, टीडीएस में बदलाव और वरिष्ठ नागरिकों को

Union Budget 2025: 12 लाख रुपये तक आय पर टैक्स छूट, टीडीएस में बदलाव और वरिष्ठ नागरिकों को

Union Budget 2025: 12 लाख रुपये तक आय पर टैक्स छूट, टीडीएस में बदलाव और वरिष्ठ नागरिकों को

February 1 2025 Union Budget 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन (जो वेतनभोगियों को मिलता है) भी जोड़ा जाए, तो 12.75 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी और वे अधिक पैसे खर्च, बचत, और निवेश कर सकेंगे।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आयकर के स्लैब और दरों में बदलाव किए जाएंगे, जिससे करदाताओं को फायदा होगा। खासकर, 12 लाख रुपये तक की आय पर अब शून्य टैक्स होगा।

इसके अलावा, टीडीएस (Tax Deducted at Source) के मामले में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस की छूट सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। यह खासकर छोटे करदाताओं के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें छोटी-छोटी किस्तों में किराया मिलता है।

अभी तक, 2024 के बजट के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की आय 7.75 लाख रुपये थी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उसकी टैक्सेबल आय 7 लाख रुपये से कम हो जाती थी, और उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब 2025 के बजट में यह सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक लोग टैक्स फ्री आय के दायरे में आ जाएंगे।

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