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Ballia News: दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 साल की सजा

Ballia News: दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 साल की सजा

Ballia News: दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 साल की सजा

24 September 2024: थाना गड़वार मे नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अजय चौहान को 12 साल के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने से दंडित न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत करते हुआ जुर्माने नहीं देने पर एक साल अधिक के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना गड़वार के छोटी हथौड़ी गांव निवासी अभय चौहान पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ चौहान पर वादी की शिकायत पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और अभियुक्त को दोषी पाया गया। दंड की सुनवाई करते हुए, अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उसे कारागार भेज दिया गया।

बलिया न्यूज के लिए । अभिषेक की रिपोर्ट

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