10 October 2024 बलिया : बलिया मे हुए 6 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले मे अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी अमित गुप्ता उर्फ बिरेंद्र प्रसाद गुप्ता को 12 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाई |
बाता दे की 2018 में थाना भीमपुरा में दर्ज मामले के तहत आरोप लगाया गया था। जिसकी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
पीड़ित परिवार ने मई 2018 मे शिकायत दी थी की उनकी पुत्री सुबह के 5 बजे के बाद पुत्री गायब हो गई है | गाव मे खोजने के बाद कुछ पता नही चला | पुलिस ने मामले की जाच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
अदालत ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुये दोषी को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई है और 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी अर्थदंड नहीं दे पात है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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