19 September 2024 बलिया : गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 3 की विशेष न्यायधीश नीलम ढाका की अदालत ने गैंगस्टर मामले की सुनवाई किया और साथ मे ही दोषी पाते हुआ अभियुक्त को दोषी करार दिया | दोषी मेवालाल यादव उर्फ मेऊ निवासी कलनापर को दो साल 4 महीने के सामान्य कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।
बाता दे की थाना चितबड़ागांव मे मेवालाल यादव उर्फ मेऊ के नाम से जाने वाले निवासी कलनापर के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था | विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03 द्वारा किया जा रहा था। अदालत ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज बिरोध मे दोषी पते हुआ दो साल 4 महीने का साधारण कारावास और साथ ही पांच हजार रुपये लगाया | अर्थदंड न देने पर उसको और 2 महीने का अतिरिक्त सजा दिया जाएगा पांच हजार रुपये |
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