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Ballia News: बलिया दोहरे हत्याकांड में 13 साल बाद तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Ballia News: बलिया दोहरे हत्याकांड में 13 साल बाद तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Ballia News: बलिया दोहरे हत्याकांड में 13 साल बाद तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

07 December 2024  नरही थाना क्षेत्र में 13 साल पहले हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया। यह हत्याकांड 31 दिसंबर 2011 को सोहांव चर्च के पास हुआ था, जब राजनारायण राय और संजय राय अपने घर बक्सर राजपुर लौट रहे थे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मुकदमा वादी पिंटू राय, जो राजपुर गांव के निवासी हैं, की तहरीर पर राजपुर के मुन्नीलाल, अंगद, जामवंत और विभीषण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। ट्रायल के दौरान मुन्नीलाल की मृत्यु हो गई, जबकि बाकी तीन आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चलती रही। मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई और 10 वर्षों के बाद इस मामले की जांच पूरी हुई। 2021 से सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों से साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया।

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