13 September 2024 : बाता दे की थाना भीमपुरा में 23 अप्रैल 2021 में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री से गौतम पुत्र जवाहर निवासी धरमपुर थाना भीमपुरा ने आठ माह तक दुष्कर्म किया। और किसी को इस बारे मे न बताने के लिया धमकी भी देता रहा उसे सिलसिले मे अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी करार दिया। 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 26 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने माना कि पीड़िता नाबालिग थी। ऐसे में कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है।
थाना भीमपुरा मे 23 अप्रैल 2021 को पीड़िता की मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी की उसकी नाबालिक पुत्री से गौतम पुत्र जवाहर धरमपुर थाना भीमपुरा मे रहने वाला आठ महिना तक दुष्कर्म करता रहा और किसी न बताने की धमकी भी देता था ,मारपीट भी करता था पुलिस ने इस मामले मे एफआईआर दर्ज कर के जाच की गई विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और सबूतों का अवलोकन करने के बाद पाया की आरोपी दोषी है
अदालत ने मना की की दोषी का कृत्य जघन्य किस्म का है पीड़िता नाबालिक थी ऐसे मे आरोपी के साथ कोई रियायत नहीं की जा सकती अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुआ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर और दो वर्ष वर्षा अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना पड़ेगा और मारपीट के मामले मे दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से लगाया गया।
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