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Ballia News : शराब के थोक व्यवसायी का लाइसेंस निलंबित, गोदाम सील – तस्करी मामले में कार्रवाई

Ballia News : शराब के थोक व्यवसायी का लाइसेंस निलंबित, गोदाम सील – तस्करी मामले में कार्रवाई

Ballia News : शराब के थोक व्यवसायी का लाइसेंस निलंबित, गोदाम सील – तस्करी मामले में कार्रवाई

21 December 2024 बलिया के मिश्रनेवरी मे एक अंग्रेजी शराब के गोदाम का लाइसेंस आबकारी विभाग ने निलंबित कर दिया और गोदाम को सील कर दिया है। यह कार्रवाई शराब तस्करी के आरोप में थोक व्यवसायी संगीता देवी और उनके पति छितेश्वर जायसवाल के खिलाफ दर्ज मामलों के बाद की गई है। विभाग ने दोनों से सात दिन के अंदर जवाब मांगा है, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है।

यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह के निर्देश पर बृहस्पतिवार देर रात की गई। जानकारी के अनुसार, मिश्रनेवरी स्थित एफएल-2 शराब के गोदाम का संचालन संगीता देवी और उनके पति छितेश्वर जायसवाल कर रहे थे। इस वर्ष मार्च में सुखपुरा और दुबहड़, बैरिया थाना पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं, नवंबर 2023 में कोतवाली पुलिस ने छितेश्वर के खिलाफ भी शराब तस्करी का केस दर्ज किया था।

इसके अलावा, जून 2023 में छितेश्वर के घर से बड़ी मात्रा में टेट्रा पैक के रैपर भी बरामद हुए थे, जिनकी सूचना तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी आयुक्त को भेजी थी। इस पर 11 दिसंबर को संगीता देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

आखिरी मे , बृहस्पतिवार को आबकारी आयुक्त ने संगीता देवी का थोक अनुज्ञापन लाइसेंस रद्द करते हुए गोदाम को सील करने का आदेश दिया। इसके बाद प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने गोदाम पहुंचकर स्टॉक का मिलान किया और उसे सील कर दिया।

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