Ballia News: ढाई वर्ष पुराने हत्या के मामले दोषी को उम्रकैद : जानें पूरी कहानी!

Ballia News: ढाई वर्ष पुराने हत्या के मामले दोषी को उम्रकैद : जानें पूरी कहानी!

11 October 2024 Ballia : ढाई साल पहले हुई हत्या मामले मे सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। और आजीवन सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। इसमे से 15000 रुपया मृतक की पत्नी को पारितोषिक देने के निर्देश दिए गए हैं। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता, तो एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

WhatsApp Group Join Now

क्या था मामला

बाता दे की शिवशंकर पुत्र निवासी खंदवा ने एफआईआर दर्ज कराई थी  की उनका पुत्र उदयभान 10 जनवरी 2022 को घर के सामने खड़जे के पास धूप सेंकने के लिए बैठा था। किसी पुरानी संजीस को लेकर गाव के सतीश कुमार बदला लेने के लिए हाथ में लकड़ी  से प्रहार कर डाला | जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया उसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जया गया लेकिन गंभीर हालत देखकर मऊ रेफर कर दिया गया | उभाव पुलिस ने इस मामले को जानलेवा हमले में एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद हत्या की धारा बढ़ा दी गई थी |

दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने  सतीश कुमार को दोषी पाया | सतीश कुमार निवासी खंदवा थाना उभांव को आजीवन सश्रम कारावास और साथ ही 20 हजार के  अर्थदंड से दंडित किया।अर्थदंड से दंडित किया। बाता दे की शिवशंकर पुत्र निवासी खंदवा ने एफआईआर दर्ज कराई थी की उनका पुत्र उदयभान 10 जनवरी 2022 को घर के सामने खड़जे के पास धूप सेंकने के लिए बैठा था। किसी पुरानी संजीस को लेकर गाव के सतीश कुमार बदला लेने के लिए हाथ में लकड़ी से प्रहार कर डाला | जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया उसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जया गया लेकिन गंभीर हालत देखकर मऊ रेफर कर दिया गया | उभाव पुलिस ने इस मामले को जानलेवा हमले में एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद हत्या की धारा बढ़ा दी गई थी | दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने सतीश कुमार को दोषी पाया | सतीश कुमार निवासी खंदवा थाना उभांव को आजीवन सश्रम कारावास और साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।अर्थदंड से दंडित किया।

इसमे से 15000 रुपया मृतक की पत्नी को पारितोषिक देने के निर्देश दिए गए हैं। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता, तो एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top