Ballia News : प्रेम संबंध में हुई हत्या के मामले में बाप-बेटे को उम्रकैद की सजा

Ballia News : प्रेम संबंध में हुई हत्या के मामले में बाप-बेटे को उम्रकैद की सजा

February 4 2025 बलिया। प्रेम संबंध में हत्या के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने दोषी बाप-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में अभियुक्त मां-बेटी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। यह घटना नरही थाना क्षेत्र के नारायनपुर गांव की है, जहां 10 नवंबर 2021 को एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था।

बाता दे की घटना की शुरुआत उस समय हुई, जब राजनाथ यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे मंगल यादव की हत्या गांव के कुछ आरोपियों ने कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, मंगल को घर बुलाकर रात के समय इन आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को छिपा दिया। जब राजनाथ और उसका भतीजा हरिओम मंगल के घर पहुंचे तो वहां खून के निशान देखे और इसके बाद उन्होंने शव की तलाश शुरू की। दोनों ने पाया कि मंगल की लाश को झाड़ी में फेंक दिया गया था, और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हत्या के बाद शव को छुपाने की कोशिश की गई थी।

राजनाथ की तहरीर पर चार आरोपियों – विनोद, राम आशीष, रंजू और फूलकुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसके दौरान यह बात सामने आई कि हत्या का कारण एक प्रेम संबंध था। यह पता चला कि मंगल और रंजू के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन इस संबंध के कारण विवाद बढ़ गया था, जो आखिरी मे हत्या में बदल गया।

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया। इस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के समय आरोपी बाप-बेटे, विनोद और राम आशीष, मुख्य आरोपी के रूप से शामिल थे। उन्होंने अपनी साजिश के तहत मंगल की हत्या की और शव को छुपाने के लिए उसे झाड़ी में फेंक दिया। बाद में जब पुलिस ने साक्ष्यों की छानबीन की तो यह स्पष्ट हुआ कि हत्या एक व्यक्तिगत विवाद के वजह से हुआ था, जिसे प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा गया।

मुकदमे की जांच के बाद, 15 अप्रैल 2022 को पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें बाप-बेटे और अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए थे। न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह पुष्टि हुई कि आरोपियों ने योजना बनाकर हत्या की थी, और हत्या के बाद शव को छिपाने का प्रयास भी किया था। इसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने दोनों दोषियों बाप-बेटे, विनोद और राम आशीष, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही, न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अभियुक्तों रंजू और फूलकुमारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सके थे।

इस हत्या के मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह सामने आया कि पूरे घटना का कारण प्रेम संबंध थे । आप अपनी राय कमेन्ट बॉक्स मे दे

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