13 November 2024 11 साल पहले हुए छात्रसंघ चुनाव हिंसा और चाकूबाजी एससी कॉलेज परिसर में इस मामले की सुनवाई करते हुये अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सहित चार आरोपियों को सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। वहीं, अविनाश कुमार सिंह उर्फ नंदन को तीन साल की सजा सुनाई गई।
इस मामले में एक क्रॉस केस भी दर्ज था, जिसमें कातिलाना हमले के दोषी सुधीर ओझा उर्फ राणा, गणेश कुमार उपाध्याय और शशिकांत यादव को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले के एक अन्य आरोपी पंकज राय को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
घटना की शुरुआत 15 जनवरी 2013 को दुबहड़ थाना क्षेत्र के सवरूबांध निवासी आशुतोष कुमार पांडेय उर्फ दीपक पांडेय द्वारा की गई शिकायत से हुई थी। दीपक ने बताया कि वह एससी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव का फॉर्म जमा करने गया था, तभी सुधीर ओझा, पंकज राय, गणेश कुमार और शशिकांत ने उस पर कातिलाना हमला किया था। इस हमले में चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और न्यायालय ने तीन को सजा सुनाई जबकि पंकज राय को बरी कर दिया।
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