बलिया नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया

बलिया नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया

बलिया नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में गंदगी फैलाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब यदि कोई व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फैलाएगा, तो उसे जुर्माना भरना होगा। यह कदम नगर पालिका की ओर से शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर पालिका की यह पहल ऐसे समय में आई है जब स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और स्वच्छता को लेकर सख्ती भी जरूरी हो गई है।

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नगर पालिका द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, शादी-विवाह के स्थल, अस्पताल, और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है, जिनसे अब जुर्माना वसूलने के लिए एक खास योजना तैयार की गई है।

होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर जुर्माना

नगर पालिका की ओर से यह भी निर्णय लिया गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज लॉन, अस्पताल, और रिहायशी भवनों से जुड़ी गतिविधियों को भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। इन प्रतिष्ठानों द्वारा गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। नगर पालिका ने पहले ही इन संस्थानों का सर्वे सफाई नायकों के माध्यम से करा लिया है और अब जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित करने के बाद, जो भी इनके द्वारा गंदगी फैलाने के मामले सामने आएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

जुर्माने की नई रेट लिस्ट

निगरानी और जुर्माने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए नगर पालिका ने जुर्माने की एक रेट लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार, विभिन्न प्रकार की गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से जुर्माना लिया जाएगा। रेट लिस्ट में शामिल मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  1. रिहायशी भवनों, दुकानदारों, और ठेले व्यवसायियों से जुर्माना: रिहायशी भवनों में रहने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों, हलवाई, चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, जूस, सब्जी और अन्य ठेला व्यवसायियों से प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना लिया जाएगा यदि वे अपनी दुकानों या व्यवसायों के आस-पास गंदगी फैलाते हैं।
  2. ट्रैक्टर-ट्रॉली से कचरा डालने पर जुर्माना: अगर कोई व्यक्ति ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से सरकारी भूमि पर कचरा, मलबा, बजरी, निर्माण सामग्री, या पत्थर डालता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यह कदम सरकारी भूमि की रक्षा और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
  3. शादी-विवाह स्थलों पर कचरा फैलाने पर जुर्माना: विवाह के आयोजनों में अक्सर भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं, और इन आयोजनों के बाद कचरे का ढेर लगा रहता है। शादी-विवाह स्थलों के बाहर कचरा फैलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि आयोजकों से वसूल की जाएगी ताकि वे कचरे का उचित निपटान करें और सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करें।
  4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों से कचरा फैलाने पर जुर्माना: औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कचरे का उचित निपटान न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा गंदगी फैलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना प्रति दिन वसूला जाएगा। यह जुर्माना इस उद्देश्य से लगाया जाएगा ताकि उद्योगों को अपनी गंदगी को सही तरीके से निपटाने की जिम्मेदारी दी जा सके।
  5. नर्सिंग होम, अस्पताल, और क्लीनिक से जुर्माना: नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी, एक्स-रे जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिष्ठानों से भी गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। इन प्रतिष्ठानों से 2000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा, ताकि इन स्वास्थ्य संस्थानों को गंदगी फैलाने से रोका जा सके और स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में कदम उठाए जा सकें।

आम नागरिकों के लिए दिशा-निर्देश

नगर पालिका के इस कदम का उद्देश्य केवल व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं है। बलिया शहर के नागरिकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं। अगर कोई आम नागरिक या अन्य व्यक्ति कूड़ा-कचरा सार्वजनिक स्थानों पर फैलाता है, तो उसे भी जुर्माना भरना होगा।

यह नियम इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि गंदगी फैलाने से न केवल शहर की सुंदरता पर असर पड़ता है, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरे की स्थिति पैदा करता है। यदि नागरिकों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा गंदगी को नियंत्रित किया जाता है, तो शहर की स्वच्छता और सुरक्षा को बनाए रखा जा सकेगा।

जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया

नगर पालिका द्वारा इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सफाई नायकों की टीमों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें नियमित रूप से शहर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करेंगी और गंदगी फैलाने वालों को चिन्हित करेंगी। इसके बाद, जुर्माना वसूलने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

नगर पालिका के ईओ (एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) सुभाष कुमार ने इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए कहा, “पालिका क्षेत्र में अगर कोई कूड़ा-कचरा फैलाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। चाहे वह आम नागरिक हो या फिर कोई कारोबारी। इसको लेकर रेट का निर्धारण किया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि इस पहल से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और नगर पालिका को सफाई बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

नगर पालिका की स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता

बलिया नगर पालिका ने स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए इस योजना को लागू किया है। यह कदम न केवल शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए है, बल्कि लोगों को भी यह समझाने के लिए है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। स्वच्छता का कोई भी प्रयास तभी सफल हो सकता है जब सभी नागरिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठान मिलकर काम करें।

नगर पालिका द्वारा यह पहल बलिया को एक मॉडल शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी के मामले में अन्य शहरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

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