20 September 2024 बलिया: दीवानी न्यायालय परिसर में फर्जी आदेश भेजने और जमानत के लिए झूठे कागज प्रस्तुत करने के आरोप में आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी गई है। विवेचना अधिकारी ज्ञानचंद्र शुक्ला ने सीजेएम पराग यादव की अदालत में आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड की याचिका दायर की थी, जिस पर कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध भी किया। हालांकि, बलिया न्यायालय ने आरोपी को दो दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।
सूत्रों के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरगंज निवासी दीपांशु गुप्ता को एक सप्ताह पूर्व न्यायालय के फर्जी रिलीज आदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसको 14 दिनों के लिए जिला जेल भेजा गया था। नए तथ्यों के उजागर होने की संभावना को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को दो दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जेएम प्रथम के लिपिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया है कि 23 अगस्त 2024 को अपराध संख्या 22/2024 स्टेट बनाम अभिषेक और अपराध संख्या 25/24 सरकार बनाम मिथिलेश के संबंध में फर्जी हस्ताक्षर और कार्यालय का मोहर लगाकर रिलीज आदेश जारी किया गया था, जो कार्यालय का नहीं है।
2 दिन बाद पता चलेगा रिमांड के बाद इसमे किसका किसका हाथ है | फिलहाल मे हमारे साथ बने रहे बलिया न्यूज के साथ
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