11 October 2024 बलिया बहेरी :अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 के न्यायिक अधिकारी रवि करण सिंह ने एनडीपीएस एक्ट और शस्त्र अधिनियम के मामले में अभियुक्त खुर्शीद को दोषी दिया और साथ ही पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
2019 में बहेरी निवासी खुर्शीद के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट और शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला मे मुकदमा दर्ज किया गया था।जहा पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत में पेश किया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत खुर्शीद को पांच साल के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से लगाया। यदि वह अर्थदंड नहीं दे पता है , तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शस्त्र अधिनियम के तहत भी उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।
बलिया न्यूज के साथ अभिषेक
इस वेबसाईट पर आपकी बलिया का न्यूज ,यूपी का न्यूज , हिन्दी समाचार ,बलिया का खबर , बलिया का ब्रेकिंग न्यूज आपतक सबसे पहले अपडेट करता है ।