9 October 2024 बलिया: एक युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी पुष्पा पासवान और उसके प्रेमी सोनू पासवान को अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उन्हें 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वे अर्थदंड का दे पते है तो , तो उन्हें एक वर्ष का अधिक कारावास भुगतना पड़ेगा।
यह मामला तब शुरू हुआ जब वादी मंगनी पासवान, जो कि मृतक बबलू पासवान का भाई है, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मंगनी ने बताया कि बबलू पिछले 10 वर्षों से उससे अलग रह रहा था और कभी-कभार ही घर आता था। बबलू की अनुपस्थिति में गांव का सोनू पासवान उसके घर आता-जाता था, जिसके कारण बबलू और उसकी पत्नी पुष्पा के बीच अक्सर विवाद होता था।
27 अक्टूबर 2023 की रात को सोनू ने बबलू को कंधे और हाथ का सहारा देकर घर के पास स्थित तालाब की तरफ ले गया। बाद में, 29 अक्टूबर को दीपक सिंह के खेत के बीच कुएं में बबलू की लाश मिली। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर पुष्पा और सोनू को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई।
इस वेबसाईट पर आपकी बलिया का न्यूज ,यूपी का न्यूज , हिन्दी समाचार ,बलिया का खबर , बलिया का ब्रेकिंग न्यूज आपतक सबसे पहले अपडेट करता है ।