26 September 2024 : अपर सत्र न्यायाधीश अदालत ने उत्तर प्रदेश जेल मे बंद और समाज मे विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को दोषी पाया और उसको 10 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाया गया |
क्या था मामला
बात दे की बांसडीह रोड में साल 2008 गैंगस्टर एक्ट में कृष्णा मिश्रा निवासी मिश्रौली पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष बांसडीह रोड थे। मिश्रौली, के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष बांसडीह रोड थे। अभियोजन ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त का समाज में आतंक है |और वह अपराध से अवैध धन कमाया है।न्यायालय ने सभी तर्कों को देखने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
ये भी पढे : Ballia News : सिविल क्रिमिनल एवं कलेक्ट्रेट बार अधिवक्ताओं मांगों को लेकर न्यायिक कामकाज किया ठप