बलिया में स्वकर प्रणाली का शुभारंभ: नगर पालिका की पहल से होगा विकास में तेजी

बलिया में स्वकर प्रणाली का शुभारंभ: नगर पालिका की पहल से होगा विकास में तेजी

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगर पालिका द्वारा स्वकर प्रणाली (Self Assessment System) लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जो आने वाले 1 जुलाई से शुरू होगी। यह व्यवस्था शुरुआत में आठ वार्डों में लागू की जाएगी और धीरे-धीरे इसके दायरे का और बड़ा अन्य वार्डों तक किया जाएगा। स्वकर प्रणाली के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कर वसूली में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा।

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स्वकर प्रणाली (Self Assessment System) क्या है ?

Self Assessment System (स्वकर प्रणाली) एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें करदाता (या भवन मालिक) खुद अपने टैक्स का आकलन और निर्धारण करता है। इसे खुद से टैक्स का हिसाब करने की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें वह अपनी संपत्ति या आय के बारे में सही जानकारी नगर पालिका या कर विभाग को देता है, नगरपालिका के लोग घर पर आकार लिखते है और संपत्ति का सही जानकारी लेते है |

स्वकर प्रणाली के महत्व और उद्देश्य

स्वकर प्रणाली का उद्देश्य नगर पालिका के कर वसूली तंत्र को साफ और सरल बनाना है। यह व्यवस्था भवन मालिकों को अपने-अपने भवन का कर निर्धारण करने की स्वतंत्रता देती है, जिसके तहत वे अपने भवन का सही विवरण नगर पालिका के jकागजों में भरकर उसे जमा करेंगे। इसके बाद नगर पालिका उस जानकारी का परीक्षण कर, निर्धारित नियमों के आधार पर कर का निर्धारण करेगी। इस प्रणाली से न केवल कर वसूली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि नगर पालिका के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।

किस प्रकार लागू होगी स्वकर प्रणाली?

इस प्रणाली के तहत पहले चरण में बलिया नगर के आठ वार्डों में इसे लागू किया जाएगा। इन वार्डों में वार्ड नंबर 07, 08, 17, 20, 21, 23, 24 और 25 शामिल हैं। प्रारंभ में, इन वार्डों में नगर पालिका की टीम द्वारा भवनों की संख्या और उनके उपयोग के प्रकार की जानकारी जुटाने के लिए घर-घर जाकर कागजों मे लिखा जाएगा और उसका वितरण किया जाएगा। यह डाटा संग्रहण नगर पालिका द्वारा निर्धारित फार्मों में भरकर किया जाएगा, जिसे भवन मालिकों को समय सीमा के भीतर नगर पालिका कार्यालय या कर्मचारियों को जमा करना होगा। इसके बाद नगर पालिका द्वारा उस जानकारी का परीक्षण कर, भवनों के प्रकार के आधार पर कर का निर्धारण किया जाएगा।

तीन श्रेणियों में होगा कर निर्धारण

स्वकर प्रणाली के तहत कर निर्धारण के लिए भवनों की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियां हैं:

  1. आवासीय भवन: ये वे भवन हैं, जिनका उपयोग केवल आवास के लिए किया जाता है। इन भवनों में निवासियों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
  2. गैर आवासीय भवन: यह श्रेणी उन भवनों के लिए है, जिनका उपयोग आवास के अलावा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, जैसे दुकानें, कार्यालय, गोदाम आदि।
  3. आवासीय एवं गैर आवासीय मिश्रित भवन: इस श्रेणी में वे भवन आते हैं, जिनका कुछ हिस्सा आवास के लिए और कुछ हिस्सा गैर आवासीय कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

इन श्रेणियों के आधार पर कर का निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी का कर निर्धारण भवन के उपयोग और आकार के आधार पर किया जाएगा। नगर पालिका ने भवन मालिकों से अपील की है कि वे अपने-अपने भवन का सही विवरण नगर पालिका को समय सीमा के भीतर प्रदान करें, ताकि कर निर्धारण प्रक्रिया में कोई गलती न हो और सभी नागरिकों को न्याय मिले।

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