Ballia News : कूड़ा फैलाने पर जुर्माना: 100 से 1000 रुपये तक सख्त जुर्माना लागू

Vehicles lined up near Ballia railway station under a cloudy sky, showing daily transportation.

February 23 2025 बलिया। नगर पालिका परिषद ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर कूड़ा-कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब, अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार सड़कों पर कचरा फेंकेगा, तो उसे जुर्माना देना होगा। नगर पालिका ने इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया है, जो शहर भर में कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाएगी। जुर्माने की राशि 100 से लेकर 1000 रुपये तक निर्धारित की गई है, और अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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बलिया नगर पालिका के जुर्माने की नई व्यवस्था

नगर पालिका ने यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने के मामले में नागरिकों और व्यापारियों को सख्त सजा दी जाए। इसके तहत, यदि कोई रिहायशी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, दुकानदार या छोटे व्यापारियों द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंका जाता है, तो उन्हें प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इन व्यवसायों में हलवाई, चाट-पकौड़ी विक्रेता, फास्ट फूड वाले, आइसक्रीम विक्रेता, जूस स्टॉल, सब्जी विक्रेता आदि शामिल हैं। यह जुर्माना प्रति दिन लगाया जाएगा, जिसका मतलब है कि हर दिन अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माना भरना होगा।

ट्रैक्टर-ट्रॉली से कचरा फेंकने पर भारी जुर्माना:

यदि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर या ट्रॉली से बजरी, कचरा, मलबा, निर्माण सामग्री या पत्थर सरकारी भूमि पर डालता है, तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को रोकने के लिए उठाया गया है जो निर्माण कार्य के दौरान अनावश्यक रूप से कचरा फैलाते हैं और उसे सार्वजनिक स्थानों पर डाल देते हैं। यह जुर्माना उन व्यापारियों और निर्माण कार्यों में शामिल लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा, ताकि वे सार्वजनिक भूमि का सही तरीके से उपयोग करें और कचरा फैलाने से बचें।

दुकानदारों की जिम्मेदारी:

वहीं, दुकानदारों को भी इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सड़क पर स्कूटर, साइकिल, बाइक की मरम्मत करने से लेकर गंदगी फैलाने के मामले में जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई दुकानदार सड़कों पर मरम्मत करके गंदगी फैलाता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा, घरों से सड़क पर पानी बहाना, शादी-विवाह समारोहों के बाद सड़कों पर कचरा फेंकना, या किसी अन्य तरह से सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना भी जुर्माना के दायरे में आएगा।

विशेषकर, अगर कोई व्यक्ति शादी या विवाह के कार्यक्रम के बाद सार्वजनिक स्थान पर कचरा छोड़ता है, तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। नगर पालिका ने इस पहल के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ और स्वच्छ रखा जाए, और जो लोग कचरा फैलाते हैं उन्हें सजा मिले।

औद्योगिक प्रतिष्ठान और नर्सिंग होम से जुड़ा जुर्माना:

इसके अलावा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कचरा फैलाने पर भी सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई औद्योगिक संस्थान अपनी गतिविधियों के कारण कचरा फैलाता है, तो उस पर प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी, एक्स-रे या किसी भी चिकित्सा प्रतिष्ठान से बायोमेडिकल वेस्ट फैलने पर 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे कि मेडिकल कचरा और अन्य हानिकारक सामग्री, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है, और इसे सार्वजनिक स्थानों पर फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई:

इसके अलावा, नगर पालिका ने आम रास्तों, फुटपाथों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का एलान किया है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करके भोजनालय या ढाबा चलाता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह कदम मुख्य रूप से उन व्यापारियों और संस्थाओं के खिलाफ उठाया जा रहा है जो सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों के लिए रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं।

नगर पालिका परिषद के ईओ सुभाष कुमार का बयान:

नगर पालिका परिषद के ईओ सुभाष कुमार ने इस नए आदेश को लागू करने के संबंध में कहा, “हमने नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी नागरिक या व्यापारी चाहे वह छोटा हो या बड़ा, नियमों का उल्लंघन न करे। यह कदम हमारी जिम्मेदारी है, ताकि शहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखा जा सके।” उन्होंने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य शहर में सफाई बनाए रखना और लोगों को जागरूक करना है।

सुभाष कुमार ने यह भी कहा कि नगर पालिका की टीम पूरे शहर में नियमित रूप से निरीक्षण करेगी और जो लोग इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि को बढ़ाने का उद्देश्य शहरवासियों में एक साफ-सुथरे वातावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है, ताकि हर कोई जिम्मेदारी से कूड़ा कचरा न फैलाए और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखें।

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